कलकत्ता हाई कोर्ट का आदेश – मुर्शिदाबाद में केंद्रीय बलों की तैनाती।

पृष्ठभूमि

वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 के विरोध में पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में हाल ही में हिंसक प्रदर्शन हुए, जिसमें तीन लोगों की मृत्यु हो गई और 15 पुलिसकर्मी घायल हुए। इस स्थिति को देखते हुए, कलकत्ता हाई कोर्ट ने केंद्रीय बलों की तैनाती का आदेश दिया है।​


हाई कोर्ट का निर्णय

12 अप्रैल 2025 को, कलकत्ता हाई कोर्ट ने मुर्शिदाबाद में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (CAPF) की तैनाती का निर्देश दिया। यह आदेश विपक्षी नेता शुभेंदु अधिकारी की याचिका पर सुनवाई के बाद दिया गया, जिसमें हिंसा प्रभावित क्षेत्रों में केंद्रीय बलों की तैनाती की मांग की गई थी। ​

न्यायालय ने कहा कि “संवैधानिक अदालतें सार्वजनिक सुरक्षा को खतरे में डालने वाली घटनाओं पर मूक दर्शक नहीं बन सकतीं”। ​


केंद्रीय बलों की तैनाती

हाई कोर्ट के आदेश के बाद, मुर्शिदाबाद के सुत्ती, धुलियन और शमशेरगंज क्षेत्रों में केंद्रीय बलों की तैनाती की गई। BSF की पांच कंपनियों को तैनात किया गया है, जो राज्य पुलिस के साथ मिलकर कानून व्यवस्था बहाल करने का कार्य कर रही हैं। ​


राजनीतिक प्रतिक्रियाएँ

राज्यपाल सी.वी. आनंद बोस ने हाई कोर्ट के निर्णय का स्वागत करते हुए कहा कि यह समय पर लिया गया उचित निर्णय है। ​


निष्कर्ष

कलकत्ता हाई कोर्ट का यह निर्णय मुर्शिदाबाद में कानून व्यवस्था बहाल करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। केंद्रीय बलों की तैनाती से स्थिति में सुधार की उम्मीद है, लेकिन यह भी आवश्यक है कि राज्य और केंद्र सरकारें मिलकर स्थायी समाधान की दिशा में कार्य करें।​

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