पश्चिम बंगाल में शिक्षक भर्ती घोटाले के संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। कोर्ट ने उन शिक्षकों को राहत प्रदान की है, जिनकी नियुक्ति में किसी प्रकार की अनियमितता नहीं पाई गई थी। इन शिक्षकों को नई भर्ती प्रक्रिया पूरी होने तक अपने पदों पर बने रहने की अनुमति दी गई है।
मुख्य बिंदु:
- निर्दोष शिक्षकों को राहत: सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि जिन शिक्षकों की नियुक्ति में कोई अनियमितता नहीं पाई गई है, वे नई भर्ती प्रक्रिया पूरी होने तक अपने पदों पर बने रह सकते हैं।
- नई भर्ती प्रक्रिया का निर्देश: राज्य सरकार और पश्चिम बंगाल स्कूल सेवा आयोग (WBSSC) को निर्देश दिया गया है कि वे 31 मई 2025 तक सहायक शिक्षकों की नई भर्ती के लिए विज्ञापन जारी करें और 31 दिसंबर 2025 तक पूरी प्रक्रिया पूरी करें।
- ग्रुप C और D के कर्मचारियों को राहत नहीं: सुप्रीम कोर्ट ने ग्रुप C और D के नॉन-टीचिंग कर्मचारियों को राहत देने से इनकार किया है, क्योंकि इन श्रेणियों में अनियमितताओं की संख्या अधिक पाई गई है।
निष्कर्ष:
सुप्रीम कोर्ट का यह निर्णय पश्चिम बंगाल के निर्दोष शिक्षकों के लिए एक बड़ी राहत है। यह कदम छात्रों की पढ़ाई को प्रभावित होने से बचाने और शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण है।